त्वरित चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करना नागरिकों का मौलिक अधिकार: हाईकोर्ट-पंचकूला सेक्टर 17 के लेआउट प्लान को रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

-बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए यह सेवाएं पास मौजूद हों तो ज्यादा बेहतर

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला सेक्टर 17 के लेआउट प्लान को रद्द करने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर के क्लिनिक के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं की दलील देते हुए इसे चुनौती दी गई थी। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि त्वरित चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दाखिल करते हुए 2003 में पारित आंशिक सीमांकन योजना/क्षेत्रीय विकास योजना को रद्द करने की मांग की थी। इसके तहत पंचकूला के सेक्टर 17 के आसपास क्लीनिक बनाया गया था और याचिकाकर्ता ने नर्सिंग होम साइटों के विज्ञापन और ई-नीलामी को भी रद्द करने की मांग की थी। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि उन्हें कभी भी सूचित नहीं किया गया था कि घरों के सामने क्लिनिक साइट बनाई जा सकती है। सभी निवासियों को सड़क के अंत में स्थित अपने घरों तक पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और 5 मीटर की सड़क अब अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सीमांकन योजना व्यावहारिक दृष्टि से और इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई प्रतीत होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है। यातायात के मुद्दे पर, न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2004 में भूखंड खरीदने के समय ही इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता को लेआउट योजना के बारे में पूरी जानकारी थी। पीठ ने कहा कि चूंकि व्यवसाय करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसके लिए संबंधित प्रतिवादी हकदार हैं, क्योंकि उन्हें संबंधित क्लिनिक स्थल आवंटित किए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलोनी के भीतर की सुविधाओं से मरीजों को परामर्श और देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। स्वास्थ्य और समय पर चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के मौलिक अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय को प्रस्तावित लेआउट प्लान पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं मिला।

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