पंजाब के मुलाजिमों की संयुक्त संघर्ष समिति ने बकाया डीए पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया

चंडीगढ़। पंजाब सिविल सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन से संबद्ध ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें अदालत ने पंजाब सरकार की तरफ बकाया 16 फीसदी डीए के मामले में फैसला देते हुए राज्य सरकार को 30 जून 2026 तक बकाया 16 फीसदी महंगाई भत्ता कर्मचारियों को देने का आदेश दिया है।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी की वीरवार को हुई बैठक में अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत है। कमेटी की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान कहा गया कि पंजाब सिविल सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन की ओर से कर्मचारियों के बकाया डीए के अलावा 4 अन्य मामलों में भी केस दायर किए गए हैं, जिन पर राज्य सरकार को नोटिस जारी हो चुके हैं। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा चुनी गई सरकार पर आज कर्मचारियों को कोई आस नहीं बची है, इसीलिए बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। कमेटी की ओर से यह भी कहा गया कि बकाया डीए संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर अगर राज्य सरकार अमल नहीं करती तो कर्मचारी संगठन बड़े संघर्ष के लिए तैयार हैं।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में हाईकोर्ट के उपरोक्त फैसले संबंधी कर्मचारियों को जानकारी देते और अदालत का आभार जताने के लिए पंजाब सिविल सचिवालय में अगले हफ्ते धन्यवाद रैली करने पर भी विचार किया गया। कमेटी के सदस्यों- सुखचैन सिंह खैहरा, सुशील कुमार फौजी, साहिल शर्मा, परमदीप सिंह भबात, मनजीत सिंह रंधावा, मलकीत औजला, सुदेश कुमारी, अलका चोपड़ा, कुलवंत सिंह, जसबीर कौर, मिथुन चावला, संदीप कुमार, बलराज सिंह, जगतार सिंह और बजरंग यादव ने आभार व्यक्त किया।

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