
नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दो नामजद आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ यही आरोप है कि उन्होंने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी का इंतजाम किया था। बेंच ने हत्याकांड के लिए गाड़ी का इंतजाम करने संबंधी दलील पर दोनों पक्षों को सुना। सरकारी पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इन दोनों आरोपियों को गाड़ी का इंतजाम करने के लिए 41 बार कॉल की गई थी। इस पर आरोपियों के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की भूमिका बहुत सीमित है और वे दोनों चार साल से जेल में बंद हैं। इस पर बेंच ने सरकारी पक्ष से पूछा कि जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कैसे हुआ? यह भी पूछा कि क्या आपके जेल अधिकारी भी साजिश में शामिल हैं?
गौरतलब है कि 2022 में गायक सिद्धू मूसेवाला की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने घर से अपनी गाड़ी में सवार होकर निकले थे। उक्त दोनों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की क्योंकि यह गायक के पड़ौस में ही रहते थे। इसके बाद इन दोनों ने कथित तौर पर हत्या के लिए उपयोग की गई गाड़ी का प्रबंध भी किया।
