हिमाचल में पंचायत चुनाव में मतदान के लिए तीन दिन का सवैतनिक अवकाश घोषित

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज संस्थानों के चुनाव में मतदान के लिए 26, 28 और 30 मई को राज्य में सवैतनिक अवकाश (पेड छुट्टी) की घोषणा की है। इस संबंध में गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। उक्त तीनों दिन राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान व पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित क्षेत्रों में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि यह चुनाव कार्यक्रम जिला कुल्लू के विकास खंड नग्गर की ग्राम पंचायतों करजन व सोयल और विकास खंड आनी की ग्राम पंचायत जबाण व नमहोग पर लागू नहीं होगा।
अधिसूचना के अनुसार, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भी सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत प्रभावी होगा। इसके साथ उन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जो राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं और उनके पास पंचायती राज संस्थाओं में मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्राप्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो इस बात की पुष्टि करता हो कि कर्मचारी ने वास्तव में अपना मत डाला है।

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