चंडीगढ़। पंजाब में इसी सप्ताह होने जा रही निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे। शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाने की मांग वाली सभी याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चुनाव संबंधी नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और मतदान में केवल चार दिन शेष बचे हैं। चुनाव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसे में बहुत देर हो चुकी है।
गौरतलब है कि पंजाब में 105 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 26 मई को मतदान होगा। इन चुनावों के लिए मतदान बैलेट पेपर से करवाने का फैसला लिया गया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि मतदान में केवल चार दिन बचे हैं, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं।
सुनवाई के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईवीएम की ट्रेनिंग और तैयारी के लिए 15 दिन का समय चाहिए। ईसीआई ने अदालत में कहा कि इसके लिए 15 मिनट पर्याप्त हैं। पंजाब के महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी ने अदालत में कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होता है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने ऐन वक्त पर चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इंकार करते हुए ईवीएम से चुनाव कराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
हाईकोर्ट ने ईवीएम संबंधी सभी याचिकाएं की खारिज, बैलेट पेपर से होंगे पंजाब में निकाय चुनाव
