पंजाब कैबिनेट ने रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथारिटी बिल, 2026 को दी मंजूरी

यह फैसले भी लिए-
* पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पदों को मंज़ूरी।
* योग्य नर्सिंग स्टाफ़ को ट्यूटर के तौर पर प्रमोट करने के लिए ‘पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स’ में संशोधन को मंज़ूरी
* पीआईसीटीएस के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे नॉन-टीचिंग स्टाफ़ की सेवाओं को रेगुलर करने का प्रस्ताव मंजूर
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को ‘रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण (आरडीए) विधेयक, 2026’ को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री के आवास पर हुई कैबिनेट की इस बैठक में, मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में 19 नए पद सृजित करने, पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियम (समूह बी), 2016 में संशोधन और पीआईसीटीएस में नॉन-टीचिंग स्टाफ़ की सेवाओं को रेगुलर करने के प्रस्तावों की मंज़ूरी दे दी गई।
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026’ से रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध इलाकों के सुनियोजित और टिकाऊ विकास के लिए ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (आरडीए) के गठन का रास्ता साफ होगा। उन्होंने बताया कि आरडीए को पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसे एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन और पर्यटन स्थलों के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां सौंपी जाएंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे, जबकि पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री इसके वाइस-चेयरमैन होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक एग्जीक्यूटिव कमिटी इसके रोज़मर्रा के कामकाज और विभागों के बीच तालमेल की देखरेख करेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों की भर्ती को हरी झंडी
चीमा ने बताया कि कैबिनेट ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद बनाने को भी मंज़ूरी दे दी है। ये पद मौजूदा 19 स्थायी पदों में से कुछ चतुर्थ श्रेणी (चपरासी) पदों और ‘मोहर्रिर’ के एक स्थायी पद को सरेंडर करके बनाए गए हैं। इस कदम का मकसद पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के कामकाज को और बेहतर बनाना है।
पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियम (ग्रुप बी), 2016 में संशोधन को मंज़ूरी
चीमा ने बताया कि कैबिनेट ने मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट के तहत पटियाला और अमृतसर के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर के पदों को प्रमोशन के ज़रिए भरने के लिए ‘पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016’ के अपेंडिक्स-बी में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी है। ये पद पंजाब के डायरेक्टर, रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन के कंट्रोल में रेगुलर तौर पर काम कर रहे उन स्टाफ़ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स से भरे जाएंगे, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में M.Sc. (नर्सिंग) की डिग्री हो। नर्सिंग एजुकेशन में एक साल का टीचिंग अनुभव रखने वाले कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीआईसीटीएस में नॉन-टीचिंग स्टाफ़ की सेवाओं को रेगुलर करने का प्रस्ताव मंज़ूर
कैबिनेट ने ‘पंजाब इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी’ (पीआईसीटीएस) के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे नॉन-टीचिंग स्टाफ की सेवाओं को रेगुलर करने को भी मंज़ूरी दे दी है। रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को पीआईसीटीएस के तहत तय पे-स्केल के अनुसार सर्विस रेगुलराइज़ेशन का फ़ायदा मिलेगा।

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