पंजाब के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने गेहूं खरीद के लिए नियमों में दी छूट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर आखिरकार पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए गेहूं खरीद मानदंडों में छूट को मंजूरी दे दी है। इससे पहले केंद्र द्वारा राजस्थान और हरियाणा में गेहूं खरीद के लिए यह राहत दी गई थी।
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी की ओर से कहा गया है कि पंजाब सरकार की तरफ से छूट देने का अनुरोध 9 अप्रैल, 2026 को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए 10 अप्रैल को ही जिलों में आकलन दल तैनात किए गए थे। केंद्रीय टीमों ने प्रदेश के 22 जिलों में से गेहूं के 291 सैंपल लिए, जिनकी टेस्टिंग के बाद भारतीय खाद्य निगम ने केंद्र सरकार से पंजाब में गेहूं खरीद के मानदंडों में छूट देने की सिफारिश की। यह छूट पंजाब और चंडीगढ़ के सभी जिलों में रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026-27 के तहत होने वाली गेहूं खरीद पर रहेगी। संशोधित नियम खरीद सीजन की शुरुआत से लागू होंगे।
इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अब पंजाब में 70 प्रतिशत तक रंगहीन (चमक खो चुकी) फसल की भी खरीद की जाएगी। सिकुड़े व टूटे हुए अनाज की मात्रा भी बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। क्षतिग्रस्त अनाज की मात्रा घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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