फरीदकोट में अवैध खाद व कीटनाशक यूनिट का पर्दाफाश, एफआईआर दर्ज

एक्सपायर्ड खाद के दो बैच और आठ एक्सपायर्ड कीटनाशक जब्त
कृषि विभाग ने लैबोरेटरी जांच के लिए नकली खाद के 18 सैंपल लिए

चंडीगढ़। राज्य में नकली कृषि उत्पादों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फरीदकोट की एक आवासीय संपत्ति पर छापा मारकर बिना लाइसेंस चल रही गैर-कानूनी खाद और कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट का पर्दाफाश किया है। गुरुवार को सिटी पुलिस स्टेशन फरीदकोट में मकान के मालिक राजिंदर सेठी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जहां से गैर-कानूनी और एक्सपायर्ड खेती की वस्तुएं बरामद हुई हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि पुख्ता जानकारी पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में मकान नंबर 87, गली नंबर 2, नारायण नगर, फरीदकोट में छापेमारी की। उक्त संपत्ति के मालिक की पहचान राजिंदर सेठी के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर गैर-कानूनी खाद और कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट चला रहा था। यह नकली और कम गुणवत्ता वाला खेती का माल वह मेसर्स अमरावती एग्रो कॉर्पोरेशन, नालागढ़, सोलन, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त करता था। बरामद किए गए खेती उत्पादों की विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि जांच से पता चला कि सेठी का फरीदकोट जिले से जारी रिटेल खाद लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका था, फिर भी वह खाद नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन करते हुए व्यापारिक गतिविधियां चला रहा था। खुड्डियां ने बताया कि कृषि विभाग की टीम ने लैबोरेटरी जांच के लिए इस मकान से नकली खाद के 18 सैंपल एकत्र किए हैं। इसके अलावा मौके से एक्सपायर्ड खाद के दो बैच और आठ एक्सपायर्ड कीटनाशक भी जब्त किए गए हैं। एक्सपायर्ड स्टॉक के औपचारिक सैंपल नहीं लिए गए क्योंकि उत्पाद स्पष्ट रूप से खराब, अनुपयोगी और शेल्फ-लाइफ नियमों का उल्लंघन करने वाले थे। छापेमारी के दौरान संदिग्ध नकली खाद की बिना मार्के वाली और खुली बोरीयां बरामद की गईं तथा गैर-कानूनी रिपैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलाई और सीलिंग उपकरण भी बरामद किए गए।

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