अवैध कब्जा: खैहरा की याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना: पन्नू

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की याचिका खारिज करते हुए उन पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि इस फ़ैसले ने कांग्रेस विधायक की खुद को राजनीतिक बदले की भावना का शिकार दिखाने की उनकी बार-बार की कोशिशों की हवा निकाल दी है।
कोर्ट की कार्रवाई और आधिकारिक रिकॉर्ड का ज़िक्र करते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि यह मामला ग्राम पंचायत रामगढ़ की एक पब्लिक गली/पब्लिक रास्ते पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों पर कांग्रेस नेता, जो अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, अब खुद “पंचायती ज़मीन पर बैठे लैंड माफ़िया” के तौर पर बेनकाब हो गए हैं।
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज ने कहा कि सुखपाल खैहरा ने ग्राम पंचायत रामगढ़ की एक पब्लिक गली/पब्लिक रास्ते पर गैर-कानूनी कब्ज़ा किया था और गांववालों के लिए रुकावट पैदा की थी। उन्होंने कहा, “हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में साफ़ तौर पर लिखा है कि स्थानीय लोगों से शिकायतें मिली थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुखपाल खैहरा और कुलबीर सिंह खैहरा ने पब्लिक गली में गैर-कानूनी तरीके से एक गेट लगा दिया था, जिससे गांववालों का आना-जाना रुक गया था।”
बलतेज पन्नू ने कहा कि खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश में सुखपाल सिंह खैरा ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल की थी। लेकिन, कोर्ट ने उनकी याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी और उन पर 6 लाख का जुर्माना लगाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *